चीन के सिल्क फैब्रिक्स पर एंटी-डम्पिंग ड्यूटी दिसम्बर 2016 तक
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नई दिल्ली/ चीन के सिल्क फैब्रिक्स पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी दिसम्बर 2016 तक लागू रहेगा। यह जानकारी देते हुए वस्त्र मंत्री श्री आनंद शर्मा ने राज्य सभा में एक लिखित जवाब में बताया कि देश में चीन से सस्ते रेशमी वस्त्रों का बड़ी मात्रा में आयात होने तथा घरेलू एवं आयातित कच्चे सिल्क के भाव में भारी उतार-चढ़ाव से देश के रेशम वीविंग क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा था।
वस्त्र मंत्री श्री आनंद शर्मा ने बताया कि रेशन बुनकरों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से महानिदेशक, पाटनरोधी सम्ब( शुल्क ने गत वर्ष दिसम्बर 2011 में रेशमी वस्त्रों पर एंटी-डम्पिंग ड्यूटी बढ़ाई है जिसमें 20 से 100 ग्राम भार वाले चीन के रेशमी वस्त्रों पर 2.04 अमेरिकी डाॅलर से 7.59 अमेरिकी डाॅलर प्रति मीटर तक शुल्क बढ़ाया गया है। यह शुल्क दिसम्बर 2016 तक लागू रहेगा।
कपड़ा मंत्री ने कहा कि इससे कर्नाटक के रेशम कीट पालन पर आधारित हथकरघा बुनकरों सहित देश के रेशम वीविंग उद्योग को सहायता मिलेगी। यही नहीं सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान आयातित कच्चे रेशम की कीमतों को कम करने के लिए मूल सीमा शुल्क को 30 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था ताकि बुनकरों को उचित कीमतों पर कच्चा रेशम उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सरकार ने घरेलू सिल्क यार्न पर 10 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर हथकरघा बुनकरों को सस्ता घरेलू सिल्क यार्न उपलब्ध करा रही है।
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